मैरिज होम बैंक्विट हॉल और धर्मशाला पर नगर निगम रखेगा नज़र। 
मैरिज होम बैंक्विट हॉल और धर्मशाला पर नगर निगम रखेगा नज़र।

 

 

 

सहारा टुडे संवाददाता अलीगढ़ (सारिक अब्बासी )

अलीगढ़। 2 अक्टूबर के बाद प्रतिबंधित प्लास्टिक आइटम इस्तेमाल करने पर होगी जुर्माने की कार्रवाई. कान्हा गौशाला की निर्माण गुणवत्ता की सहायक नगर आयुक्त ने की जांच। मानक, गुणवत्ता और शासन के द्वारा निर्धारित लेआउट प्लान के अनुसार शीघ्र निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश। निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के कड़े निर्देश। सहायक नगर आयुक्त राज बहादुर सिंह ने आज अधीनस्थों के साथ महानगर के आगरा रोड हाथरस अड्डा अचल ताल जीटी रोड मसूदाबाद गूलर रोड कटपुला दीवानी कचहरी के साथ-साथ नगर निगम द्वारा आगरा रोड निकट रूसा हॉस्पिटल के पास बहुप्रतीक्षित कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया। निरिक्षण के दौरान मैरिज होम रेस्टोरेंट बेंकुट हाल द्वारा प्रतिबंधित पॉलिथीन उत्पादों का प्रयोग करने पर नाराजगी व्यक्त की और अधीनस्थों को निर्देश दिए 2 अक्टूबर के बाद ऐसे सभी मैरिज होम रेस्टोरेंट व धर्मशाला को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध अभियान चलाकर जुर्माने वसूलने की कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान सहायक नगर आयुक्त ने जर्जर भवनों स्वामियों को नोटिस देने के साथ-साथ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए निर्माण विभाग को दिए। सहायक नगर आयुक्त राजबहादुर सिंह ने कहा प्रतिबंधित पॉलिथीन और प्लास्टिक उत्पादों का मैरिज होम रेस्टोरेंट अथवा धर्मशाला इस्तेमाल ना करें क्योंकि यह बंद हो चुकी है ज्यादा से ज्यादा बर्तनों का प्रयोग करें पकड़े जाने पर जुर्माना व दंडनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी उन्होंने बताया ऐसे सभी बैकुट हॉल मैरिज होम एवं धर्मशाला रेस्टोरेंट पर नगर निगम अपनी तीसरी नजर जमाए हुए हैं। निरीक्षण के दौरान सहायक नगर आयुक्त के साथ सहायक अभियंता सिब्ते हैदर अवर अभियं��